मानहानि केस में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक मिली जमानत, आज को होगी अगली सुनवाई

राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में आज (सोमवार) को दो अर्जी लगाई। एक मानहानि मामले में मिली सजा को रद्द करने और दूसरी अर्जी में रेगुलर बेल मांगी थी। अब अर्जी पर सुनवाई 13 अप्रैल और सजा रद्द करने पर 3 मई को अगली सुनवाई होगी। अपील करने के लिए राहुल के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा सूरत पहुंची।

इससे पहले सुबह करीब 10 बजे सोनिया गांधी राहुल से मिलने उनके घर पहुंची। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष से मिलने के 1 घंटे बाद राहुल गांधी सूरत के लिए रवाना हो गए। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी सूरत पहुंचे।

– मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत के कोर्ट में होगी।

– सूरत सेशंस कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख यानी 13 अप्रैल तक राहुल गांधी की जमानत बढ़ा दी है।

– राहुल गांधी बस में सवार होकर सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अदालत की कार्यवाही शुरू होगी।

– कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ सूरत पहुंच चुके हैं। यहां से राहुल सेशंस कोर्ट पहुंचेंगे। मानहानि केस में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने वाले हैं।

– राहुल गांधी के समर्थन में भरुच से सूरत जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया। सूरत की सेशन कोर्ट के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के सपोर्ट में हाथों में पोस्टर लिए हैं।

– केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने  कहा कि राहुल गांधी ने कई बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है। इस बात का दुख है कि कांग्रेस ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने और डराने का काम कर रही है। ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्रियों को काम-काज छुड़ाकर, इस काम पर लगाया है।

– कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सूरत के लिए एक फ्लाइट में सवार हुए।

– राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए सूरज जा रहे हैं। Video उनके फ्लाइट में सवार होने से पहले इंडिगो बस का है। उनके साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं।

जानिए क्या है मोदी सरनेम केस

मालूम हो कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मोदी उपनाम को लेकर कर्नाटक के कोलार में 2019 में की गई टिप्पणी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने कोलार की रैली में राहुल गांधी के ललित मोदी, नीरव मोदी आदि भगोड़ों का नाम लेते हुए की गई टिप्पणी कि “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी होता है?” को मोदी समाज के लिए अपमानजक बताते हुए मानहानि का मुदकमा दायर किया था। चूंकि इस मामले में राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई, इसकी वजह से वायनाड से लोकसभा की उनकी सदस्यता रद कर दी गई।

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