हत्या की कोशिश करने वाले दोषी पति को सात साल की सजा
गरियाबंद |
2024-11-20 16:16:59
-राधेश्याम सोनवानी, रितेश यादव
अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला।
गरियाबंद। गरियाबंद के अपर सत्र न्यायालय ने हत्या की कोशिश करने के एक प्रकरण में फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए भा.दं.संहिता की धारा 307 के तहत सात साल का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक घटना 6 जनवरी 2022 की है, जहां पीपरछेड़ी थाना के ग्राम उण्डा में शाम 6:30 बजे के लगभग आरोपी चरण सिंग सोरी ने अपनी पत्नि करीमा बाई उर्फ करमा के सीने में तीर धनुष मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य विवेचना उपरांत न्यायालय ने आरोपी चरण सिंग सोरी को भा.दं.संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप में दोषी पाकर दोषसिद्ध करते हुए सात साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।