छत्तीसगढ़ / मनेन्द्रगढ़ – चिरिमिरी – भरतपुर

होटलों में घरेलू गैस का अवैध उपयोग, खाद्य व राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

एमसीबी । जिले की जनकपुर नगर पंचायत में खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने हेतु विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए आरक्षित 14.2 किलोग्राम के 24 नग एवं 3 किलोग्राम का 1 नग गैस सिलेंडर, जो आंशिक रूप से भरे अथवा खाली अवस्था में पाए गए, जिसे जब्त किया गया। यह कार्यवाही नायब तहसीलदार कुंवारपुर, खाद्य निरीक्षक भरतपुर, खाद्य निरीक्षक कोटाडोल एवं स्थानीय कोटवार के संयुक्त दल द्वारा की गई। 

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है और आगे की कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की जाएगी। प्रशासन ने होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि घरेलू गैस का अवैध उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इसी प्रकार की सघन जांच लगातार की जाएगी।

Leave Your Comment

Click to reload image