छत्तीसगढ़ / सरगुजा

ग्रामीण क्षेत्रों में कास्मेटिक दुकानों की सघन जांच, बिना बैच व एक्सपायरी उत्पाद बेचने पर रोक

 अम्बिकापुर : ग्रामीण क्षेत्रों में कास्मेटिक दुकानों की सघन जांच, बिना बैच व एक्सपायरी उत्पाद बेचने पर रोक

 
 
 अम्बिकापुर 01 मई 2026
  छत्तीसगढ़ शासन, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा कलेक्टर, अंबिकापुर जिला सरगुजा के निर्देशानुसार 27 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक जिले में 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। “सही दवा शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम के अंतर्गत अभियान के प्रथम चरण के चतुर्थ दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों में कास्मेटिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

30 अप्रैल 2026 को कुल 08 कास्मेटिक प्रतिष्ठानों-रवि श्रृंगार, नीतू श्रृंगार, किवी सुपर मार्केट (लुण्ड्रा), नूर श्रृंगार, सहेली स्टोर, विविधा किराना स्टोर (बतौली), खुश्बू श्रृंगार एवं प्रज्ञा श्रृंगार (रघुनाथपुर)-का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कास्मेटिक उत्पादों के बैच क्रमांक, निर्माण तिथि एवं अवसान (एक्सपायरी) तिथि की जांच की गई। बिना बैच क्रमांक एवं निर्माण/अवसान तिथि वाले उत्पादों के विक्रय पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों को एलोपैथिक दवा युक्त कास्मेटिक उत्पादों का संधारण नहीं करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि कास्मेटिक उत्पादों का क्रय केवल अधिकृत थोक विक्रेताओं से ही किया जाए तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ही आमजन को विक्रय किया जाए।
 

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