छत्तीसगढ़ / सूरजपुर

दुकानदारों को लेना पड़ेगा 01 व 02 रुपये का सिक्का

 सूरजपुर । जिले में 01 और 02 रुपए के छोटे मूल्य के सिक्कों के दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा न लेने की शिकायत पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एक और दो रुपये के सिक्कों को प्रचलन से बाहर मानकर लेने से इंकार करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस सम्बन्ध में  आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि जिले का कोई भी दुकानदार या व्यापारी जब तक ये सिक्के आधिकारिक रूप से सूरजपुर जिले के दुकानदारों / व्यापारियों द्वारा छोटे भारतीय मुद्रा यथा 01 रूपये, 02 रूपये के सिक्के को चलन से बाहर मानकर लेने से इंकार किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निरंतर मौखिक एवं दूरभाष पर शिकायत प्राप्त हो रही थी। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक सिक्के का अनुमोदन कर प्रचलन के लिये बैंकों में भेजती है। इसके बाद बैंकों से ही सिक्के बाजार में चलन के लिए आता है। किसी व्यापारी द्वारा मनमानी ढंग से सिक्कों को लेने से इंकार किया जाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है।

 
 

इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124-ए वर्तमान में संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत् 03 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अतएव  सूरजपुर जिले का कोई भी दुकानदार/व्यापारी जब तक रुपये 01 एवं 02 के सिक्के प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जावे। अन्यथा मुद्रा ग्रहण नहीं करने की स्थिति में  वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

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