छत्तीसगढ़ / सारंगढ़-बिलाईगढ़

भारी वाहनों के नो एंट्री टाइम में किसानों के धान परिवहन के लिए निकाला गया समय

धान भरे वाहन को भी सुबह 10 से 10.30 बजे तक एवं शाम 4 से 5.30 बजे तक प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़ - कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी सारंगढ़ के द्वारा सुरक्षा एवं दुर्घटना में नियंत्रण करने के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रद्वप्ता शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिला में भारी वाहनो के प्रवेश पर प्रतिबंध समय निर्धारित किया गया था, को धान खरीदी केन्द्रों पर कृषको को धान बेचने में असुविधा को देखते हुए अपने निवास से 20-35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड धान लोड से सबंधित वाहनो को विधिक दस्तावेजो के साथ परिवहन करने हेतु समय प्रातः 10 से 10.30 बजे तक एवं शाम 4 से 5.30 बजे तक की अवधि को छोडकर शेष अवधि विक्रय केन्द्र तक परिवहन करने हेतु छूट दी जाती है।

भारी वाहनो पर पहले का प्रतिबंध यथावत भारी वाहनो पर प्रतिबंध पूर्ववत प्रात 7 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश यात्री बसो पर लागू नही होगा। 

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