छत्तीसगढ़ / कांकेर

मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल को

 जिले में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए, 11811 अभ्यर्थी होंगे शामिल

उत्तर बस्तर कांकेर 21 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाएगा। यह परीक्षा राज्य के 16 जिलों में आयोजित होगी, जिसमें लगभग 02 लाख 47 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। कांकेर जिले मंे 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 11811 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा परीक्षार्थियों के लिए जारी दिशा-निर्देशानुसार उक्त परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन करने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 02 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिसिं्कग एवं फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार 9.30 बजे बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। 
आधी बांह की शर्ट ही पहन सकेंगे परीक्षार्थी
व्यापमं द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वे हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें और कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित किया गया है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल काले बॉल पॉईंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लाएंगे। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। 

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