मध्य प्रदेश

जमीनी विवाद में फायरिंग के बाद कलेक्टर का सख्त कदम, दो गांवों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, धारा 144 लागू

भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड में जमीन विवाद को लेकर हुए गोलीकांड के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मालनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लहचूरे पुरा और हरि राम का पुरा गांव के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 29 दिसंबर 2024 को मालनपुर थाना क्षेत्र के लहचूरे पुरा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल को ग्वालियर रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसडीएम गोहद, तहसीलदार और पटवारी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने लहचूरे पुरा एवं हरि राम का पुरा दोनों जगह की शस्त्र लाइसेंसों को तुंरत निलंबित किया।

एसडीएम के द्वारा दोनों गांव में धारा 144 भी लागू करदी हैं। आज दिन तक धारा 144 लागू है। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि जब तक मामला शांत नहीं होगा, तब तक धारा 144 लागू रहेगी। एवं शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। लहचूरे पुरा गांव में लगभग 50% घरों में ताले लगे हुए हैं।

Leave Your Comment

Click to reload image