सोयाबीन किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत, 15% नमी के साथ भी खरीद को दी मंजूरी
सरकार ने सोयाबीन खरीद के नियमों में ढील दी है. खरीफ 2024-25 सीजन में मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत सोयाबीन की खरीद में नमी की मात्रा 15% तक स्वीकार की जाएगी. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसानों की तरफ से आ रही मांग के आधार पर यह फैसला लिया गया है. इससे पहले सोयाबीन में नमी की मात्रा 12% से अधिक होने पर खरीद नहीं की जाती थी.
सरकार द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें 15% तक नमी वाले सोयाबीन की खरीद कर सकेंगी. हालांकि, अतिरिक्त नमी के कारण होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकारों को करना होगा. केंद्रीय नोडल एजेंसियां (NAFED और NCCF) राज्य स्तरीय एजेंसियों को नमी की मात्रा के अनुसार समायोजित मूल्य पर भुगतान करेंगी. किसानों को MSP का पूरा भुगतान राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा. यह फैसला एक बार के लिए लागू होगा और इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री की मंजूरी ली गई है.