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BJP विधायक के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, एमपी एमएलए कोर्ट ने दिए आदेश, जानिए पूरा मामला

बदायूं । उत्तर प्रदेश के बिल्सी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरीश शाक्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक पर गैंगरेप, धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। साथ ही पुलिस को 10 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही है। भाजपा विधायक हरीश शाक्य और उनके भाई सतेंद्र शाक्य, धर्मपाल शाक्य समेत 13 लोगों पर जमीनी विवाद में मारपीट और गैंगरेप का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध में पीड़िता के पति ने कोर्ट में गुहार लगाई है।

यह पूरा मामला जमीन खरीदी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि विधायक ने अपने भाईयों के साथ मिलकर संपत्ति हथियाने के लिए एक गिरोह बनाया है। गिरोह के सदस्यों ने पीड़ित से कहा कि विधायक आपकी जमीन खरीदना चाहते है। उन्होंने पीड़ित को एक लाख रुपए एडवांस भी दिए। बातचीत में यह तय हुआ कि पीड़ित की जमीन 16 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी जाएगी।

पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि एडवांस देने के बाद एंग्रीमेंट के लिए दबाव बनाया जाने लगा। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके चचेरे भाई को जबरन उठा लिया। इस दौरान उसे जमकर प्रताड़ित किया गया। जिससे तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। मामले में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विधायक और उसके गिरोह के सदस्यों का सितम जा रहा और पीड़ित को कई तरह के कानूनी पेचीदगियां में फंसाया गया नतीजन उसकी जमीन नहीं बच सकी। इधर, विधायक कैंप कार्यालय में पीड़ित के पत्नी के साथ विधायक और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

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