वाहन चालक एवं वाहन स्वामी के पास कोई वैध दस्तावेंज नहीं।
दंतेवाड़ा। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में अपराधों की रोकथाम एवं असमाजिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस अधीक्षक गौरव राय जिला दंतेवाड़ा के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनाला स्मृतिक, आर.के. बर्मन के मार्ग दर्शन एवं एसडीओपी बारसूर उन्नति ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय पटेल के नेतृत्व में गीदम पुलिस द्वारा अवैध परिवहन पर लगातार कार्यवाही कर रही है दिनांक 11.01.2025 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी की एक सफेद रंग की टाटा वाहन क्रं OD 10 Y 4858 में अवैध रूप से चावल का परिवहन कर नैमेड़ जिला बीजापुर से जगदलपुर जिला बस्तर बिक्री के लिये ले जाया जा रहा है। मुखबिर सूचना की तस्दीकी हेतू निरीक्षक विजय पटेल के नेतृत्व में टीम गठित कर एमसीपी की कार्यवाही की गयी।
मुखबिर के बताये अनुसार टाटा वाहन क्रं OD 10 Y 4858 को रोककर ड्रायवर एवं वाहन स्वामी से पूछताछ किया गया। ड्रायवर ने अपना नाम छबिलाल सेठिया पिता काशीराम सेठिया उम्र 32 वर्ष निवासी नेगानार थाना उसरीबेड़ा जिला बस्तर एवं वाहन स्वामी ने अपना नाम राजू जुमड़े पिता जे.पापैया निवासी नैमेड़ जिला बीजापुर का होना बताये। वाहन स्वामी के द्वारा बताया गया की वाहन में 130 बोरी चावल एवं टोरा खली का होना बताया जिसको चेक करने पर सरकारी सप्लाई का चावल होने की संभावना पर मौके पर जिला खाद्य निरीक्षक एवं जिला खाद्य एवं औषधी प्रसाधन विभाग दंतेवाड़ा को उपस्थित होने जरिये मोबाईल कार्यवाही हेतू सूचना दिया गया।
जांच दौरान ड्रायवर एवं वाहन स्वामी को ट्रक में लोड 130 प्लास्टिक बोरी में भरा चावल के परिवहन करने एवं बेचने के संबंध में दस्तावेंज प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया था जिस पर वाहन चालक के द्वारा कोई दस्तावेंज नहीं होना बताया गया। मौके पर उपस्थित अधिकारियो एवं गवाहो के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने की संभावना और अवैध रूप से चावल का परिवहन करते हुए पाये जाने से खाद्य निरीक्षक के द्वारा चावल का सेम्पल जॉच हेतु लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 106 के तहत् कार्यवाही कर जप्त किया गया ।