अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अवकाश व मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध
बेमेतरा । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के आम चुनाव 2025 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही राज्य के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया की तैयारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश और मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल अपनी ड्यूटी का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। केवल अति आवश्यक मामलों में अवकाश स्वीकृत होगा, वह भी संबंधित कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा और अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बाद ही। इसके अलावा, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्वाचन कार्य के लिए ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें तत्काल कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा। किसी भी कार्यालयीन कार्य के बहाने से ड्यूटी आदेश को निरस्त करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुला रखें और कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी के लिए तैयार करें।
निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त होने के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सीधे आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसके लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुशंसा और आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।