मतदान केंद्रों में निर्वाचक नामावली के उपयोग को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
सुकमा । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों में उपयोग की जाने वाली निर्वाचक नामावली को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने मतदान दलों को दी जाने वाली निर्वाचक नामावली में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
जिसमें पूरक सूची में जिन मतदाताओं के नाम विलोपन सूची में दर्ज है, मूल सूची में उनकी प्रविष्टियों पर डिलीटेड की मुहर (सील) काले रंग से अंकित की जाये।
सहायक मतदान केन्द्र अथवा ग्राम पंचायत को तोड़कर मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है, तो मतदान केन्द्र जिसके लिए निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है, उससे संबंध न रखने वाले मतदाताओं की प्रविष्टियों को लाल स्याही से पृष्ठ के ऊपरी बायें कोने से नीचे दायें कोने तक तिरछी रेखा से काट दिया जावे।
निर्वाचक नामावली के प्रथम पृष्ठ पर संबंधित वार्डाे को छोड़कर शेष वार्डों को भी लाल स्याही से सीधी रेखा से काट दिया जाये। मुख्य पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ पर मतदाताओं की मुद्रित कुल संख्या को लाल स्याही से गोल घेर दिया जावे तथा उसके नीचे मतदान केन्द्र से संबंधित संख्या को लाल स्याही से लिखा जावे।
मतदान दलों को दिये जाने के लिए निर्वाचक नामावली को फाड़कर अलग न किया जावे अपितु ग्राम पंचायत की पूर्ण निर्वाचक नामावली प्रदाय की जावे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान दलों को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।