छत्तीसगढ़ / सरगुजा

जिला मजिस्ट्रेट ने दो आरोपियों को किया जिला बदर

 अम्बिकापुर । जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दो व्यक्तियों को जिला बदर किए जाने का आदेश जारी किया गया है।


पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत श्याम सोनी (निवासी बरेजपारा, अम्बिकापुर) और विद्याधर दास उर्फ छोटू (निवासी असोला समलाया पारा, अम्बिकापुर) के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

 
 

प्रतिवेदन के आधार पर दोनों आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया। अभियोजन साक्ष्यों और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने इन पर लगे आरोपों को सही पाया और 05 फरवरी 2025 से आगामी एक वर्ष के लिए सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और सूरजपुर जिलों की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश जारी किया।

 



यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।

 

 

 

 

Leave Your Comment

Click to reload image