नगरीय निकाय आम निर्वाचन अंतर्गत मतदान तिथि 11 फरवरी एवं मतगणना तिथि 15 फरवरी को शुष्क दिवस घोषित
बालोद । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर नगरीय निकाय आम निर्वाचन अंतर्गत मतदान तिथि 11 फरवरी एवं मतगणना तिथि 15 फरवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि नगरपालिकाओं के अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के आम निर्वाचन 2025 को सम्पन्न कराने के लिए नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों हेतु मतदान तिथि 11 फरवरी 2025 तथा मतगणना तिथि 15 फरवरी 2025 को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, बालोद, गुरूर, दल्लीराजहरा, डौण्डी, गुण्डरदेही, अर्जुदा, डौण्डीलोहारा एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, बालोद, गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा एवं संबंधित मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों जैसे सी.एस. -2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) को मतदान तिथि 11 फरवरी 2025 सम्पूर्ण दिवस तथा मतगणना दिवस 15 फरवरी 2025 मतगणना समाप्ति तक बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।