छत्तीसगढ़ / कांकेर

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार स्थापना हेतु ऋण प्राप्त करने 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

 उतर बस्तर कांकेर, 01 अक्टूबर 2025

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर के द्वारा जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के 48 युवक-युवतियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 53 युवक-युवतियों को आदिवासी स्व-रोजगार योजना के तहत ऋण सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

आवेदक को संबंधित जाति वर्ग का होना चाहिए और उसे कांकेर जिले का मूल निवासी भी होना चाहिए। उसकी पारिवारिक वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 01 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के साथ जन्म तिथि अंकित 5वीं, 8वीं, 10वीं के अंकसूची, आधार, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र इत्यादि की छायाप्रति के साथ पासपोर्ट साइज की दो फोटो एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

साथ ही 10 रूपए के स्टाम्प पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण अनुदान का लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त पात्रता रखने वाले आवेदक अपना आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्ट्रेट कम्पोजिट भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 06 में 15 अक्टूबर तक कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

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