छत्तीसगढ़ / कोंडागांव

पलारी में अमानक कीटनाशक औषधि के भण्डारण तथा बिक्री पर लगा प्रतिबंध

 कोण्डागांव, 07 अक्टूबर 2025

कार्यलय उप संचालक कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान अधोहस्ताक्षरी एवं कीटनाशक निरीक्षक द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत विकासखण्ड कोण्डागांव के ग्राम पलारी में स्थित मेसर्स सीताराम कृषि केन्द्र तथा मेसर्स सानवी ट्रेडर्स पलारी से कीटनाशक औषधि के नमूने लेकर विश्लेषण हेतु राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ठेलकाडीह राजनांदगांव भेजा गया था। विश्लेषण उपरांत अमानक पाये जाने के फलस्वरूप कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये धारा 3 के उल्लंघन के फलस्वरूप 18 (1) (सी) के अंतर्गत मेसर्स माँ सीताराम कृषि केन्द्र से श्रीकर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड मलकानगिरी हैदराबाद कम्पनी के अमानक कीटनाशक Bispyribac Sodium 10 % SC  तथा मेसर्स सानवी ट्रेडर्स पलारी से शिवशक्ति एग्रीटेक लिमिटेड संगारेड्डी कम्पनी के अमानक कीटनाशक Profenophos 40% + Cypermethrin 4% का भण्डारण तथा विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

Leave Your Comment

Click to reload image