सारवण्डी से पृथक होकर ग्राम ‘साल्हेटोला’ बना नया राजस्व ग्राम
उत्तर बस्तर कांकेर 09 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 90 सहपठित धारा 68 एवं 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम गठन से संबंधित शक्तियाँ जिला बंदोबस्त अधिकारी को प्रदान की गई हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सारवण्डी (प.ह.नं. 08), राजस्व निरीक्षक मंडल दुधावा, तहसील सरोना के ग्राम सारवण्डी से आश्रितपारा साल्हेटोला को पृथक कर नया राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
पूर्व में इस संबंध में प्रारंभिक प्रकाशन की अधिसूचना जारी की गई थी, जिस पर निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात् भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी कर ग्राम साल्हेटोला को स्वतंत्र राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान किया गया है। यह निर्णय क्षेत्रीय प्रशासनिक सुविधा, बेहतर राजस्व प्रबंधन एवं स्थानीय ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नई अधिसूचना के लागू होने से ग्राम साल्हेटोला अब स्वतंत्र राजस्व ग्राम के रूप में स्थापित हो गया है।