छत्तीसगढ़ / महासमुंद

जिले में आबकारी विभाग की सतत कार्रवाई जारी

 4 प्रकरण में 55 लीटर हाथ भट्टी शराब और 557 किलोग्राम लाहन जप्त

महासमुंद, 12 दिसम्बर 2025

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण और तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सरायपाली क्षेत्र में 10 और 11 दिसम्बर को संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल चार प्रकरण दर्ज किए तथा 55 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब और 557 किलोग्राम लाहन जप्त किया।

10 दिसम्बर को कार्रवाई के दौरान सरायपाली वृत्त के चारभाटा क्षेत्र में आरोपी मदन सिंह चौहान के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया। टीम ने मौके से 10 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब तथा 100 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया। कार्रवाई में सराईपाली वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षक मिर्ज़ा जफ़र बेग के साथ साकरा के उपनिरीक्षक हृदय कुमार तिरपुडे और अन्य स्टाफ शामिल थे।
अभियान के तहत 11 दिसम्बर को सरायपाली क्षेत्र में लगातार तीन कार्रवाईयाँ की गईं। पहले प्रकरण में ग्राम लखनपुर में आरोपी विपिन भाई के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जप्त की गई।

इसी तरह दूसरे प्रकरण में ग्राम पलसापाली में दो अलग-अलग प्रकरणों में अवैध मदिरा निर्माण की सामग्री बरामद हुई। पहले मामले में आरोपी सोनाबाई जोल्हे के कब्जे से 14 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब और 250 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया। वहीं दूसरे मामले में आरोपी शांता बाई जोल्हे के विरुद्ध समान धाराओं के तहत प्रकरण कायम करते हुए 16 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब और 225 किलोग्राम लाहन बरामद किया गया। कार्रवाइयों में सरायपाली, सांकरा और पिथौरा की संयुक्त आबकारी टीम ने सहभागिता निभाई। इस दौरान विवेचक अधिकारी नीरज कुमार साहू के साथ मिर्ज़ा जफ़र बेग, हृदयकुमार तिरपुड़े और आबकारी स्टाफ शामिल रहे। आबकारी विभाग ने बताया कि जिले में अवैध शराब निर्माण और परिवहन के विरूद्ध अभियान सतत जारी रहेगा तथा ऐसे कार्यों में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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