नवीन भावी मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु दिशा-निर्देश जारी
सरगुजा |
2025-12-17 16:15:38
नवीन भावी मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु दिशा-निर्देश जारी
अम्बिकापुर 17 दिसम्बर 2025
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 हेतु शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत 01 अक्टूबर 2025 की स्थिति में 17 वर्ष पूर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं का मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया हेतु आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है। संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थी जैसे-जैसे 18 वर्ष उम्र पूर्ण करेंगे, उनका नाम फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में जुड़ता जायेगा। उन्होंने इस हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय शैक्षणिक/संस्था/स्कूल में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु 11 वीं एवं 12 वीं कक्षा के समस्त छात्र-छात्राओं का फार्म 06 भरने हेतु निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।
इस कार्य हेतु संस्थान के संबंधित छात्र/छात्राओं को सूचित करते हुए आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, परिवार के किसी सदस्य का ईपिक कार्ड का नम्बर) सहित संस्था में उक्त अवधि के मध्य तिथि निर्धारित कर विशेष शिविर आयोजित करना सुनिश्चित करें, उक्त शिविर में नजदीकी मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ. का भी सहयोग लिया जाए। मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु बी.एल.ओ. के माध्यम से फॉर्म 06 (प्रारूप 06) प्राप्त करें, के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया किया जा सकता है।
समाचार क्रमांक 115/2025/मेघा