छत्तीसगढ़ / दंतेवाड़ा

रबी उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू

 

कार्यालय उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार शासन की अधिसूचना के अनुरूप वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य रबी मौसम में उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत रबी मौसम की प्रमुख उद्यानिकी फसलें टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, आलू एवं प्याज को शामिल किया गया है। इस संबंध में दंतेवाड़ा जिले के इच्छुक एवं पात्र कृषक 31 दिसंबर 2025 तक कृषि सेवा केंद्र, संबंधित बैंक शाखा, सहकारी समिति अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
 
इसके अलावा बीमा कंपनी के जिला स्तरीय प्रतिनिधि श्री चंदन कुमार निषाद से मोबाइल नंबर 9109258253 पर सीधे संपर्क भी किया जा सकता है। सहायक संचालक उद्यान, ने इस संबंध में जानकारी दी कि योजना में शामिल होने के लिए कृषकों को भू-अधिकार अथवा पट्टाधारक होने का प्रमाण पत्र, फसल बुआई प्रमाण पत्र या प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु किसानों को निर्धारित बीमित राशि का केवल पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
 
फसल बीमा से संबंधित जानकारी एवं बीमा कराने के लिए कृषक अपने-अपने विकासखंड स्तर पर संबंधित उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान कार्यालय से भी आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, कम या अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधि के अनुकूल मौसम, ओलावृष्टि, चक्रवाती हवाएं तथा तेज हवा की गति जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान पर बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा।
 
रबी मौसम में ओलावृष्टि अथवा चक्रवाती हवाओं से फसल क्षति की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं अथवा लिखित रूप में संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी या कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को अवगत करा सकते हैं। उद्यान विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान से बच सकते है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक ही कृषक द्वारा एक से अधिक बार बीमा कराए जाने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा सभी दावे निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, दंतेवाड़ा से संपर्क कर सकते हैं।
स.क्र./1171/रंजीत

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