छत्तीसगढ़ / सुकमा

कोई भी पात्र मतदाता न छूटे, मतदाता सूची का शुद्धिकरण तेज

सुकमा - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, जिले में निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी कड़ी में आज जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर कैटिगरी श्ब्श् (नो मैपिंग) वाले मतदाताओं के दस्तावेज़ सत्यापन के लिए विशेष सुनवाई आयोजित की गई। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 तक की स्थिति में कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

दस्तावेजों की बारीकी से जांच

सुनवाई के दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) द्वारा मतदाताओं के स्वयं के दस्तावेजों अथवा नियमानुसार उनके माता-पिता या दादा-दादी की जन्मतिथि से संबंधित अभिलेखों की सूक्ष्मता से समीक्षा की गई। सत्यापन की प्रक्रिया के बाद पात्र पाए गए नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

मतदाता सूची पुनरीक्षणरू मुख्य तिथियां

  प्रारंभिक प्रकाशनरू 23 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है।

  सुनवाई की अंतिम तिथिरू 22 जनवरी 2026 तक।

  प्रक्रियारू संबंधित ।म्त्व् कार्यालयों और सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर ही सुनवाई की जा रही है।

  दावा-आपत्तिरू इस दौरान मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की जा रही हैं।

कलेक्टर की अपील

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अमित कुमार ने सभी अनमैप्ड मतदाताओं से अपील की है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर अपने और अपने परिवार के आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।

 

 

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