महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित
मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, क्रियान्वयन आदि के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 20 जनवरी 2026
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवरण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (पोश एक्ट) के क्रियान्वयन के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति एवं स्थानीय शिकायत समिति के सदस्यों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया। जिला प्रशासन के सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री सरवत नखवी ने प्रस्तुतिकरण के जरिए अधिनियम के प्रावधानों, क्रियान्वयन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर्स ने कार्यशाला के विषय को संवेदनशील बताते हुए कहा कि अधिनियम का पालन चुनौती पूर्ण है। उन्होंने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य, पोश अधिनियम की उत्पत्ति, अधिनियम के विभिन्न धाराओं, उप धाराओं, रोक थाम, निषेध और निवारण के संबंध में कानूनी बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कार्यस्थल की परिभाषा, यौन उत्पीड़न की परिभाषा, यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आने वाला व्यवहार, स्थानीय शिकायत समिति एवं आंतरिक शिकायत समिति का गठन एवं कार्य, निवारण विकल्प, अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा, समिति की सिफारिशें, जुर्माना एवं सजा का प्रावधान आदि के बारे में विस्तार से बताया।
कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने प्रशिक्षण सह कार्यशाला को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने शिकायत के पीछे की सच्चाई को जानना जरुरी है यह बताते हुए आंतरिक शिकायत समिति एवं स्थानीय शिकायत समिति को समय समय पर रिपोर्टिंग करने कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वाहन भी निष्ठा से करना है तथा मास्टर ट्रेनर्स का मार्गदर्शन आगे भी लेते रहेंगे। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अमित सिन्हा ने भी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवरण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन, स्थानीय परिवाद समिति का गठन, परिवाद, परिवाद की जांच, नियोजक के कर्तव्य, जिला अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियां आदि के बारे में बताया और सभी प्रतिभागियों को अधिनियम की छाया प्रतियां उप्लब्ध कराया। कार्यशाला में सीईओ जिला पंचायत मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक राजेन्द्र कुमार जायसवाल सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।