जिले में 23 जनवरी को होगी ग्रामसभा
शासन के निर्देश पर 15 प्रमुख विषयों पर होगी व्यापक चर्चा
एमसीबी/21 जनवरी 2026
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ग्रामसभा आयोजित करना अनिवार्य है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र 24 मार्च 2008 के निर्देशानुसार 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को ग्रामसभा की निर्धारित तिथियों के साथ-साथ प्रतिवर्ष जून एवं नवंबर माह में भी सुविधाजनक तिथियों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाना है। इन निर्देशों के पालन में 23 जनवरी 2026 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा।
ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन हेतु पूर्व से समय-सारिणी तैयार करने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष दायित्व सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। 23 जनवरी को आयोजित ग्रामसभा में शासन द्वारा निर्धारित 15 प्रमुख विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी, जिससे ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी को सुदृढ़ किया जा सके। ग्रामसभा में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन की स्थिति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायतों की विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जाएगा तथा पिछले वर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त एवं व्यय राशि तथा कार्यों की अद्यतन स्थिति का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। पंचायतों में कर अधिरोपण एवं कर संग्रहण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने हेतु समर्थ पंचायत पोर्टल के उपयोग तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर दर निर्धारण पर भी चर्चा होगी।
ग्राम सभा में आवारा एवं पालतू मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, मवेशियों को खुला न छोड़ने हेतु जनजागरूकता, पंचायत अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना एवं शास्ति अधिरोपण, आवारा पशु प्रबंधन, अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे, पंचायत उन्नति सूचकांक (च्।प् 1-0) में सुधार, मुक्तिधाम की साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाएं, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान, स्वच्छता शुल्क संग्रहण, सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव एवं ओडीएफ प्लस ग्राम प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम 2025, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, खाद्यान्न वितरण, विवाह पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन सहित अन्य विषयों की जानकारी ग्राम सभा में साझा की जाएगी।
ग्राम सभा की कार्यवाही की न्यूनतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर जीएस निर्णय मोबाइल ऐप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एआई आधारित ‘सभासार’ पोर्टल, वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में समस्त गतिविधियों का शत-प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित किया जाएगा। इन निर्देशों के माध्यम से ग्राम सभा को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावी मंच के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।