परीक्षाओं को देखते हुए बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
कवर्धा, 11 फरवरी 2026। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) एवं धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।