छत्तीसगढ़ / बीजापुर

कुचनूर कोरंडम खदान को मिली वैध पर्यावरण स्वीकृति

 खनिज विभाग ने स्पष्ट किए तथ्य

 

बीजापुर। जिला खनिज अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भोपालपटनम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कुचनूर स्थित कोरंडम खदान के संबंध में उठाए गए प्रश्नों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त संदर्भ में तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसके तहत बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 02 फरवरी 2021 के तहत छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (सीएमडीसी) को जिला बीजापुर तहसील भोपालपटनम अंतर्गत वनमंडल बीजापुर के कक्ष क्रमांक 560 नया कक्ष क्रमांक 826 (कुनकुर कोरंडम खदान) के 3.70 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज कोरंडम के उत्खनन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत रुद्रारम एवं जनपद पंचायत भोपालपटनम के प्रस्ताव दिनांक 25 मार्च 2011 के अनुसार खदान संचालन हेतु अनापत्ति प्रस्ताव सर्वसम्मति से जारी किया गया था।

पर्यावरणीय नियमों के तहत 5.0 हेक्टेयर से अधिक या क्लस्टर खदानों के लिए जनसुनवाई आवश्यक होती है, जबकि संबंधित खदान क्षेत्र 5.0 हेक्टेयर से कम है और क्लस्टर में शामिल नहीं है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा  EC Identification No. EC25C0108CG5605160N दिनांक 20 दिसंबर 2025 के तहत  EIA Notification 2006  के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

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