छत्तीसगढ़ / बालोद

नेशनल लोक अदालत में 887 प्रकरणों की सुनवाई, 17.85 लाख से अधिक की राशि पर हुआ समझौता

 बालोद। जिला बालोद के व्यवहार न्यायालय दल्ली राजहरा में 13 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत खंडपीठ क्रमांक-08 में विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति के आधार पर मामलों का त्वरित समाधान कर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का बोझ कम करना है।


लोक अदालत में बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, राजस्व प्रकरण सहित अन्य मामलों की सुनवाई की गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुल 887 प्रकरणों को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनमें से कई मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। इस दौरान पक्षकारों के बीच लगभग 17,85,232 रुपये से अधिक की राशि पर समझौता हुआ।

इस अवसर पर खंडपीठ में न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिनमें मनीष कुमार दर्रो (प्रस्तुतकार), राजपाल साहू (स्टेनोग्राफर), मणिशंकर देशमुख (सेंट्रल फाइलिंग), विजय कुमार तुरकाने, संजय चंद्राकर, रमेश श्रीवास्तव (सहायक ग्रेड-3), श्रीमती कमलेश्वरी गावरे (भृत्य) तथा प्रीतम मुआर्य (आदेशिका वाहक) शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत खंडपीठ-08, व्यवहार न्यायालय दल्लीराजहरा (जिला बालोद) के निर्देशन में संपन्न हुआ।

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