छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

"कार्यवाहियों के बावजूद गौ तस्करों के हौसले बुलंद"

 कवर्धा-कबीरधाम जिले में गौ तस्करी का मामला कोई नया नहीं है,,बीच बीच में गौ तस्करी के मामले आते ही रहते है। और गौ तस्करो पर प्रभावी कानूनी कार्यवाहियां भी होती रही है। फिर भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तस्करों के हौसले बुलंद है।                                  

विगत दिवस
 11 अप्रेल को रात्रि के समय जब लोहारा की ओर से एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG 50 ZF 6923 में चार नग मवेशियों को लोड कर अवैध रूप से मध्य प्रदेश की ओर कत्लखाने ले जाया जा रहा था। इस दौरान गौ सेवकों द्वारा उस वाहन का पीछा किए जाने पर वाहन चालक ने ग्राम सूपखार थाना रेंगाखार के पास वाहन एवं मवेशियों  दोनों को छोड़कर जंगल के रास्ते फरार हो गया।

सूचना प्राप्त होने पर कबीरधाम पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर वाहन एवं मवेशियों को अपने कब्जे में लिया गया। मौके से दो नग भैंसी, एक नग भैंस एवं एक नग बछड़ा, कुल अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए तथा बोलेरो पिकअप वाहन कीमत लगभग 4,00,000 रुपए, कुल जुमला 5,50,000 रुपए का माल जप्त किया गया।

विवेचना के दौरान परिवहन अधिकारी बालाघाट (मध्य प्रदेश) से प्राप्त जानकारी के आधार पर वाहन स्वामी से पूछताछ की गई, जिससे आरोपी का नाम शंकर सेंद्रे पिता स्व. खुशीराम सेंद्रे, उम्र 31 वर्ष, निवासी मोहगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) होना पाया गया।

16 अप्रेल को कबीरधाम पुलिस टीम द्वारा ग्राम मोहगांव पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। थाना लाकर उससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया, जिसके पश्चात उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में धारा 4,6,10, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण  अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।               17 अप्रेल को आरोपी को माननीय न्यायालय कवर्धा में रिमांड पर प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में थाना रेंगाखार प्रभारी बी.आर. बिसेन एवं टीम द्वारा की गई।

कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

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