छत्तीसगढ़ / कबीरधाम

विशेष लोक अदालत में कुल 31 प्रकरणों का निराकरण

कवर्धा,

20 जुलाई 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (चेक बाउंस) से संबंधित विषयों पर विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय कबीरधाम एवं तहसील न्यायालय पण्डरिया में किया गया। सुश्री संघरत्ना भतपहरी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय कबीरधाम में चेक बाउंस के मामलों के निराकरण के लिए खण्डपीठ क्रमांक 1 श्री गितेश कुमार कौशिक, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डपीठ क्रमांक 2 सुश्री रूचिता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी एवं खण्डपीठ क्रमांक 3 सुश्री वर्षा गुर्देे, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कबीरधाम तथा तहसील न्यायालय पण्डरिया में श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पण्डरिया में खण्डपीठ क्रमांक 4 का गठन किया गया है। श्री अमन तिग्गा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम द्वारा यह जानकारी दी गई कि जिला न्यायालय कबीरधाम में विशेष लोक अदालत में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) के मामलों के निराकरण के लिए गठित खण्डपीठ में कुल 30 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 96 लाख 77 हजार 644 रूपए का अवार्ड पारित किया एवं तहसील न्यायालय पण्डरिया में कुल 01 प्रकरण का निराकरण करते हुए कुल 3 लाख 50 हजार का अवार्ड पारित किया गया।

Leave Your Comment

Click to reload image