छत्तीसगढ़ / सारंगढ़-बिलाईगढ़

दवाई दुकानों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच

 सारंगढ़ –बिलाईगढ़, । खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के द्वारा  दिए निर्देश व उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में शनिवार को सारंगढ़ ब्लाक में संयुक्त निरीक्षण (राजस्व एवं पुलिस विभाग) की उपस्थिति में औषधि निरीक्षक टीम द्वारा कुल 06 औषधि प्रतिष्ठानों का निरिक्षण किया गया एवं सघन जांच किया गया। इस दौरान स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों की क्रय विक्रय से सम्बंधित दस्तावेज अभिलेख एवं रजिस्टर की सघन जांच की गयी। जांच में 03 औषधि प्रतिष्ठानों में क्रय विक्रय में अनियमितता पाए जाने के कारण औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। दवाई दुकानों की जांच के दौरान चिकित्सक की पर्ची के बगैर स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियां न बेचने के सख्त निर्देश भी मेडिकल संचालकों को दिए गए। 

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु भी निर्देश दिया गया।अधिकांश दुकानों में सीसीटीवी कैमरा संचालित पाया गया एवं शेष दुकाने जिनमे सीसीटीवी कैमरा नहीं है उनके संचालकों को कैमरा लगाने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्यवाही में तहसीलदार  एन के सिन्हा,  औषधि निरीक्षक संतोषी राज, सविता रानी एवं कौशल साहू तथा पुलिस आरक्षक शकुन्तला जायसवाल शामिल थी।

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