दंतेवाड़ा : स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित
कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री अनुज्ञापन तथा व्यवस्थापन नियम 2018 (यथासंशोधित) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 15 अगस्त को ’’स्वतंत्रता दिवस’’ के अवसर पर मदिरा विक्रय के लिये शुष्क दिवस घोषित किया है। जिसके तहत उक्त दिवस में जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानों सहित विदेशी मदिरा दुकानें तथा एफएल-7 सैनिक कैंटीन पूर्णतः बंद रहेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं।