छत्तीसगढ़ / रायगढ़

धनागर और बिछीनारा में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 23.5 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त

 कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा 22 अगस्त को घरघोड़ा एवं रायगढ़ उत्तर वृत्त क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कुल 23.5 लीटर अवैध महुआ शराब जप्त की गई।
धनागर में 8 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
आबकारी वृत्त रायगढ़ (उत्तर) को ग्राम धनागर में अवैध महुआ शराब रखे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर आबकारी टीम द्वारा ग्राम धनागर में छापेमार कार्रवाई की गई। मौके पर आरोपी निराकार उरांव पिता रामलाल उरांव, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम धनागर की गवाहों के समक्ष विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1,600ध्- रुपये है।
बिछीनारा में 15.5 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब जप्त
इसी क्रम में आबकारी वृत्त घरघोड़ा द्वारा ग्राम बिछीनारा में प्राप्त शिकायत पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी संतोष कुमार टिग्गा पिता बंधीराम टिग्गा, उम्र 38 वर्ष, जाति उरांव, निवासी बिछीनारा, जिला रायगढ़ के कब्जे से 15.5 लीटर हाथभट्टी महुआ शराब बरामद की गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3,100 रुपये है। उक्त दोनों प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, 34(2), 59(क) एवं 34(1)कख 34(2) 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर, आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक रागिनी पटेल, आबकारी उपनिरीक्षक अंकित अग्रवाल, आरक्षक लकेश नेताम, आरक्षक प्रवीण जांगड़े, आरक्षक कुलदीप ठाकुर, महिला आरक्षक अनिता सहिस एवं आबकारी वृत्त घरघोड़ा के स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान आगे भी सतत रूप से जारी रहेगा।

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