बाल अधिकारों की सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव को लेकर धनोरा में विधिक जागरूकता शिविर
कोण्डागांव । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल सौम्या राय के नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर धनोरा* में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा बाल संरक्षण, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान करना रहा।
कार्यक्रम में अधिकार मित्र द्वारा विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, 2012, बाल अपराधों से बचाव एवं बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही यातायात नियमों का पालन, सड़क सुरक्षा, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग तथा नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने के संबंध में जागरूक किया गया।
इसके अलावा विद्यार्थियों को साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, OTP एवं पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करने तथा सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के संबंध में भी जानकारी दी गई।
शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न कानूनी विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका समाधान किया गया। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, कानून का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित हेल्पलाइन से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में si राहुल गौतम थाना धनोरा,अधिकार मित्र चमेली यादव थाना धनोरा कोंडागांव* विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।