छत्तीसगढ़ / कोंडागांव

छात्राओं को बताए कानूनी अधिकार, अपराध के खिलाफ सजग रहने का दिया संदेश

 कोण्डागांव । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी के निर्देशानुसार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव गायत्री साय के मार्गदर्शन में प्री मेट्रिक कन्या छात्रावास मालगांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में अधिकार मित्र सुप्रिया शील ने छात्राओं को उनके मौलिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनों के प्रति जागरूक किया।

अधिकार मित्र ने छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साइबर अपराध, गुड टच-बैड टच तथा निःशुल्क विधिक सहायता सहित दैनिक जीवन में उपयोगी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को साइबर माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा किसी भी प्रकार की परेशानी, शोषण अथवा अपराध की स्थिति में चुप न रहने और तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित सहायता केंद्र को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।

 

शिविर में छात्राओं ने विभिन्न कानूनी विषयों से संबंधित सवाल पूछे, जिनका समाधान सरल एवं सहज भाषा में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं सशक्त बनाना रहा।

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