वर्दी के बिना यात्री बसों का संचालन किए जाने पर की जाएगी कार्रवाई
बालोद । राज्य में बिना परिचालक लाईसेंस एवं निर्धारित वर्दी के बिना यात्री बसों का संचालन किए जाने के संबंध में आज बस मालिकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी बस मालिकों को अनिवार्य रूप से परिचालक लाईसेंस व निर्धारित वर्दी के साथ बस संचालन के निर्देश दिए गए है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-29 के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।