छत्तीसगढ़ / दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा : मालवाहक पिकअप में यात्रियों को बैठाने पर चालक पर 5000 रुपये का चालान

 दंतेवाड़ा, 08 जनवरी 2026

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंतेवाड़ा यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालवाहक पिकअप वाहन (एमपी 50 जी 2460) के चालक पर डट एक्ट की धारा 66/192 के तहत 5000 रुपये का चालान किया है। वाहन में अनुचित रूप से यात्रियों को बैठाकर ले जाया जा रहा था, जिसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. बर्मन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री नसर उल्ला सिद्दीकी के मार्गदर्शन में की गई। यातायात पुलिस ने बताया कि मालवाहक वाहनों में सवारियाँ ढोना अत्यंत खतरनाक है और इससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। चालक को चालान के साथ कड़ी समझाइश भी दी गई कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराएँ तथा सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें और दुर्घटनाओं में कमी आए।

 

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