छत्तीसगढ़ / दुर्ग

निर्वाचन कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही पर एक दिवस अवैतनिक

 दुर्ग । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अभिजीत सिंह ने निर्वाचन कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-20क तथा सिविल सेवा आचरण नियम-1965 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत कार्य करने के कारण उप संचालक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 65 भिलाई नगर  दीपक मिश्रा के माह फरवरी में वेतन भुगतान के एक दिवस को अवैतनिक किया है। ज्ञात हो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विगत 31 जनवरी 2026 को आयोग के निर्देशानुसार अन-मैप्ड और लॉजिकल विसंगति के मामले में मतदाताओं को जारी किये नोटिस सुनवाई की तिथि के संबंध में समस्त ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में  मिश्रा अनुपस्थित थे, साथ ही ई.आर.ओ. द्वारा दूरभाष पर संपर्क करने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं करने पर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।  

 

 

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