छत्तीसगढ़ / सारंगढ़-बिलाईगढ़

रेत के अवैध परिवहन कर रहे वाहनों पर कार्यवाही

 सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर डॉ संजय कंन्नौजे द्वारा दिये गये निर्देश एवं खनि अधिकारी बजरंग पैकरा के मार्गदर्शन में विगत दिवस को राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा खनिज अमला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा तहसील सारंगढ़ के कोसीर क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 03 वाहन, ट्रैक्टर क्रमांक CG 22 K 2899, CG 06 GN 3005, CG 13 W 8871 एवं 01 ट्रैक्टर सोनालिका सोल्ड पर कार्यवाही करते हुए थाना कोसीर के सुरक्षार्थ में दिया गया। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही आगे भी कलेक्टर के निर्देशानुसार की जायेगी।

 

 

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