छत्तीसगढ़ / बालोद

सुशासन तिहार 2026 के सुचारू संचालन हेतु अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

 बालोद, 27 अप्रैल 2026

कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सुशासन तिहार 2026 के सुचारू संचालन हेतु अधिकारी-कर्मचारियों के बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर रोक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत आम जन को सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 01 मई 2026 से 10 जून 2026 के मध्य जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आगामी समय में जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य नियोजित किए गए है। उक्त कार्यों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने हेतु कोई भी शासकीय सेवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जाने से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित रहना स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानी जाएगी और इसे सेवा नियमों के तहत् ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) के रूप में देखा जा सकता है। आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी यथासंभव दूरभाष या डिजिटल माध्यम से पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा, जिसकी लिखित पुष्टि कार्यालय आगमन के तत्काल बाद करनी होगी। आवश्यक परिस्थिति में लंबे अवकाश (अर्जित अवकाश आदि) पर जाने से पूर्व संबंधित कर्मचारी को अपने कार्यों का प्रभार अन्य अधिकारी-कर्मचारी को विधिवत सौंपना अनिवार्य होगा।

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