छत्तीसगढ़ / सूरजपुर

सूरजपुर संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करने पर मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निरस्त

सूरजपुर/11 जुलाई 2026

जिला सूरजपुर में औषधि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मेसर्स आर.डी. लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी, भैयाथान रोड, सूरजपुर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
          प्राप्त जानकारी के अनुसार, राधेश्याम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र के माध्यम से उक्त मेडिकल एजेंसी के विरुद्ध संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर औषधि लाइसेंस प्राप्त करने की शिकायत कार्यालय को प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर संबंधित प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा सभी अभिलेखों, शिकायत आवेदन तथा उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया गया।
            इस जांच प्रक्रिया के दौरान मेसर्स आर.डी. लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत उत्तर, विभिन्न विभागीय अधिकारियों के अभिमत एवं प्रतिवेदन के सम्यक परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि प्रकरण में अनियमितताएं पाई गई हैं।
           उक्त सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मेसर्स आर.डी. लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी का औषधि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निरस्त कर दिया गया है।

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