छत्तीसगढ़ / कांकेर

उत्तर बस्तर कांकेर: आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

 कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए तालाब में डूबने एवं सर्प काटने से मृत्यु होने के दो प्रकरण में मृतक के निकटतम परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए हैं। सरोना तहसील के ग्राम देवरीबालाजी निवासी 84 वर्षीय छतरू राम सलाम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम परिजन नीराबाई, पुष्पाबाई और नीरबत्ती के लिए संयुक्त रूप से चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार अंतागढ़ तहसील के ग्राम सरण्डी के 03 वर्षीय निशिता धु्रव की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके परिजन गजेन्द्र ध्रुव के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदार के द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

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