’प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के लिए खुशियों की बारिश, मजदूरी हुई 300 रूपए’
कोरिया 05 अगस्त 2026/
विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गांरटी मिशन यानी वीबीजीरामजी योजना में प्रतिदिन मजदूरी दर तीन सौ रूपए लागू की जा चुकी है। इसके बाद अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य मंे परिश्रम करने वाले हितग्राहियों की भी मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया है। राज्य कार्यालय से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। विदित हो कि गत एक जुलाई से प्रदेश में लागू विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल श्रम के तहत एक दिन की मजदूरी 300 रूपए निर्धारित कर दी गई है। इसके पहले श्रमिको को मनरेगा के तहत 261 रूपए प्राप्त होते थे।
मनरेगा के तहत प्रदान की जाने वाली मजदूरी दर उन श्रमिक हितग्राहियों के लिए भी लागू होती थी जिन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास बनाने के लिए अनुदान प्राप्त होता था। उन्हे मनरेगा के तहत 90 दिवस का अकुशल श्रम करने का लाभ भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य के दौरान प्राप्त होता है। अब इन श्रमिकों के पारिश्रमिक दर में भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वृद्धि करते हुए प्रतिदिन की मजदूरी 300 रूपए कर दी गई है। इससे ग्रामीण पंजीकृत श्रमिक हितग्राहियों को बढ़ी हुई मजदूरी दर के अनुसार लगभग 3500 रूपए का सीधा लाभ होगा।