असुरक्षित खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध
सूरजपुर । खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने असुरक्षित पाए गए खाद्य उत्पादों को लेकर सतर्कता बरतते हुए त्वरित कार्रवाई की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन सूरजपुर की अभिहित अधिकारी पुष्पा राज चौहान ने जानकारी दी है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांच में अनिरुद्ध फूड विलेज करवा डांडी (उत्तर प्रदेश) द्वारा विनिर्मित खाद्य पदार्थ मैदा (बैच निर्माण तिथि 28 फरवरी 2026, अवसान तिथि 27 अगस्त 2026), जैन ट्रेडर्स, ऑपोजिट नेहा फैंसी स्टोर, आकृति विहार, अमलीडीह रायपुर द्वारा विनिर्मित खाद्य पदार्थ ‘टी‘ (निर्माण नवंबर 2025, अवसान अक्टूबर 2026) तथा जिला धमतरी में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया गुर्जर कोटपूतली (राजस्थान) द्वारा विनिर्मित उत्पाद के नमूने परीक्षण के बाद असुरक्षित घोषित किया गया हैं। इन पर कार्रवाई के बाद सूरजपुर जिले में भी उक्त खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
संबंधित विनिर्माता फर्मों को उत्पाद रिकॉल हेतु आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा पूर्व में ही पत्र प्रेषित किया जा चुका है, ताकि बाजार में उपलब्ध संबंधित बैच के उत्पादों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा सके। खाद्य एवं औषधि प्रशासन सूरजपुर की अभिहित अधिकारी पुष्पा राज चौहान ने आदेश जारी कर उक्त खाद्य पदार्थों के विक्रय, वितरण एवं भंडारण को जिले की सीमा में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही आम जनता से अपील की है कि उक्त बैच नंबर के खाद्य पदार्थों का क्रय-विक्रय या उपभोग न करें।