छत्तीसगढ़ / महासमुंद
निकाय-पंचायत चुनाव: ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
महासमुन्द । नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के तहत आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर), माइक, वाहनों के उपयोग, चुनावी कार्यालय खोलने, सभा एवं रैली आयोजित करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और निर्वाचन संचालन के लिए नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकारियों को सक्षमता प्रदान करते हुए अनुमति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्वाचन संचालन हेतु वाहन, माईक, लाउडस्पीकर, पार्टी अथवा अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय खोलने, सभा, रैली आदि की अनुमति संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका परिषद् महासमुंद हेतु कार्यालय कक्ष क्रमांक 14, नगर पंचायत तुमगांव हेतु कार्यालय नगर पंचायत तुमगांव तथा नगर पालिका परिषद् बागबाहरा व सरायपाली एवं नगर पंचायत पिथौरा और बसना के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का स्थान निर्धारित किया गया है। इसी तरह त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय व जिला पंचायत सभाकक्ष तथा पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पद के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
नगरीय निकाय/त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन अंतर्गत उपरोक्त अनुमति हेतु संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवेदन करना होगा। संबंधित सक्षम प्राधिकारी निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान कर सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओ/प्रचार/जुलुस में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगें एवं मध्यम आवाज मे ही प्रयोग किए जाएंगे। लोक परिशांति को दृष्टिगत रखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाऊड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास नगर पालिका, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
संबंधित अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जावेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त करते हुए आयोग के सुसंगत प्रावधानों के अधीन दांडिक कार्यवाही की जावेगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादी में होने वाले व्यय की जानकारी संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जावेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक महासमुंद जिले के नगर पालिका एवं समस्त नगर पंचायतों, समस्त जनपद पंचायतों में प्रभावशील रहेगा।
आदर्श आचरण संहिता लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25
महासमुंद । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए 20 जनवरी 2025 को कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।
शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए महासमुंद जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, तलवार, भाला, लाठी, विस्फोटक सामग्री जैसे घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थलों, सभाओं, या रास्तों पर नहीं चलेगा। किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सशस्त्र जुलूस निकालने या आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शास्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति या समूह सभा, रैली, जुलूस या धरना नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या समूह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश जिले की नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगा और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।
आदर्श आचरण संहिता लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25
महासमुंद । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए 20 जनवरी 2025 को कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है।
शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए महासमुंद जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, तलवार, भाला, लाठी, विस्फोटक सामग्री जैसे घातक हथियार लेकर सार्वजनिक स्थलों, सभाओं, या रास्तों पर नहीं चलेगा। किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सशस्त्र जुलूस निकालने या आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शास्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति या समूह सभा, रैली, जुलूस या धरना नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या समूह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश जिले की नगर पालिका, नगर पंचायत और जनपद पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगा और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा।
आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने का आदेश जारी
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन
महासमुन्द । जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के ने आदेश जारी किया है। जिले की सीमा में निवासरत सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) व धारा 21 के तहत जारी किया गया है। आगामी चुनावों में भयमुक्त वातावरण बनाए रखने और अस्त्र-शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उच्च न्यायालय मुंबई के आदेश और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया और प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की गई है।
जारी आदेशानुसार जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले लाइसेंसधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी तथा अपने-अपने आग्नेय अस़्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करायेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा। मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ, जिला रायफल संघ, औद्योगिक, शैक्षणिक और महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है। जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी और बिना अनुमति परिसर की सीमा से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
जिन लाइसेंसधारियों को सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र की आवश्यकता प्रतीत होता है, वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच थाना प्रभारी द्वारा कर, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अनुवीक्षण समिति को भेजा जाएगा। समिति अंतिम निर्णय लेगी। थाना प्रभारी जमा शस्त्रों का पंजीकरण करेंगे और पावती देंगे। 28 फरवरी 2025 के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लाइसेंसधारकों को उनके शस्त्र वापस किए जाएंगे। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सीएम साय ने महासमुंद जिले के 10 हजार लाभार्थियों को सौंपे स्वामित्व कार्ड
महासमुन्द। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली से वर्चुअली देशभर के 50 हजार गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया एवं लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में आयोजित जिला स्तरीय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती संयुक्ता सिंह, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक परेश बागबाहरा, येतराम साहू, कमिश्नर महोदव कांवरे, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गांव के गरीब और किसान के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप सरकार ने स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मजबूती से कदम उठाए हैं। यह योजना न केवल एक ऐतिहासिक पहल है, बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक सीमित नहीं हैं, ये व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन का आधार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए यह अधिकार उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भूमि प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। भूमि की सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन न केवल विवादों को रोकने में सहायक है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करता है।
इस अवसर पर राजस्व एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज जिले के नागरिकों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर रहे हैं यह जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है। सबका साथ और सबका विकास एक नारा ही नहीं एक भाव है, सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जमीन रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी होगा। इससे नागरिकों को बेवजह असुविधा से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इस योजना का लाभ हर गाँव, हर घर और हर नागरिक तक पहुँचे। यह न केवल एक दस्तावेज़ है, बल्कि आपके अधिकार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रतीक है।
कार्यक्रम में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये योजनाएँ छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से लागू हो रही हैं, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। स्वामित्व योजना लोगों को मालिकाना हक दिलाने में सहायक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम कर रही है और इन योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय की सराहना की और कहा कि ये सरकारें नई योजनाओं के माध्यम से जनता की समस्याओं का निरंतर समाधान कर रही हैं।
महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ने आज हमारे जिले में एक नई पहचान बनाई है। इस योजना के तहत 10,850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। यह आपकी संपत्ति पर आपके अधिकार का प्रमाण है और आपके सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारी डबल इंजन की सरकार समान रूप से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गाँवों के लोग भी आत्मनिर्भर बनें और आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ के विकास और सुशासन की ओर निरंतर अग्रसर है। विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य, सड़कें, या रोजगार, सरकार हर क्षेत्र में आपकी जरूरतों को प्राथमिकता देती है।
बसना विधायक सम्पत अग्रवाल ने कहा कि यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री हमारी हर मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता मिल रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, और किसानों की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और राज्य के विकास में सहभागी बनें।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से 1073 गांव में सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। जिसके माध्यम से 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों का स्वामित्व कार्ड तैयार कर लिया गया है। इस अवसर पर चन्द्रहास चंद्राकर, संदीप दीवान, महेन्द्र सिक्का, प्रशांत श्रीवास्तव, प्रकाश शर्मा, श्रीमती सुधा साहू, पार्षदगण एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में महिला, किसान, आम नागरिक तथा अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
बतादें कि स्वामित्व योजना के तहत महासमुंद जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। जिसमें महासमुंद तहसील अंतर्गत 47 गांवों के 4609, बागबाहरा के 9 गांव के 475, कोमाखान के 12 गांव के 1226, पिथौरा के 31 गांवों के 2819, बसना के 5 गांव के 302 एवं सरायपाली तहसील अंतर्गत 24 गांवों के 1419 लाभार्थी शामिल है। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए मालिकाना दस्तावेज ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति पर स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। स्वामित्व दस्तावेज़ मिलने के बाद ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें ऋण प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी।
स्वामित्व कार्ड पाकर भूमि मालिकों के चेहरे खिले
महासमुन्द। स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में स्वामित्व कार्ड पाकर बरसों से बिना अधिकार पत्र के रह रहे मकान मालिकों और भू-स्वामियों के चेहरे खिल गए। स्वामित्व कार्ड पाकर उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार को धन्यवाद दिया है। महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम परसट्ठी के इंदरमन, बुधारू साहू, सखाराम ध्रुव के चेहरे पर अद्भूत खुशी झलक रही थी। मुख्यमंत्री साय के हाथों ऐसे 25 भू मालिकों को स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को बधाई देते हुए हार पहनाई और स्वामित्व कार्ड प्रदान किया।
ऐसे ही हितग्राही इंदरमन ध्रुव और बुधारू साहू ने बताया कि वे लगभग 23-30 साल से ग्राम परसट्ठी में निवास कर रहे थे। लेकिन आज तक मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण कई पीढ़ियों से कई येजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। आज हमें वास्तविक मालिकाना हक प्राप्त हुआ है सच मायने में आज हम मकान के मालिक बन गए हैं। अपने परिवार सहित जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे परिवारों के लिए भी बड़ी सौगात है। इंदरमन को 98.35 वर्ग मीटर मकान का भू-स्वामित्व अधिकार मिला। इसी तरह बुधारू साहू को 58.22 वर्ग मीटर का भू-स्वामित्व का अधिकार मिला है। वहीं करीब 30 साल से 511.46 वर्ग मीटर खेत में किसानी कर रहे सखाराम ध्रुव के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बताया कि आज मुझे जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। इससे उन्हें अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने और ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस अभिनव योजना के लिए सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
बता दें कि स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए मालिकाना दस्तावेज ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति पर स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। स्वामित्व दस्तावेज़ मिलने के बाद ग्रामीण अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें ऋण प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी।
महासमुंद जिले में अब तक 10 हजार क्विंटल से ज्यादा अवैध धान जब्त
महासमुंद । कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। साथ ही अवैध धान परिवहन और संग्रहण पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभिन अंतरजिला चेक पोस्ट और अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट में लगातार करवाई की जा रही है। इसके अलावा कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी स्वयं धान खरीदी केन्द्रों में पहुंचकर धान खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों, खाद्य विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत कारवाई किया जा रहा है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक 157 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें 10552 क्विंटल धान जप्त की गई है जबकि 18 वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। जप्त की गई धान की लागत लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए है। इनमें 03 अंतर्राज्यीय एवं 154 राज्यीय प्रकरण है।
अभी बीते दिनों की गई कार्रवाई अंतर्गत बसना के ग्राम बसुला में 11 जनवरी को 152 बोरा धान जप्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। चेक पोस्ट पलसापाली में 13 जनवरी को 612 बोरी धान अवैध धान परिवहन करते हुए पाए जाने पर कारवाई की गई। इसी दिन सराय पाली अंतर्गत धान खरीदी उपरांत शासकीय धान को रिसाइक्लिंग किए जाने की खबर मिलने पर जांच की गई।
ग्राम टेमरी में रामबाई के कोठार में काले रंग में स्टेंसिल लगे हुए तथा धान खरीदी पूर्ण होने पर लगायी जाने वाली लाल स्याही की मुहर सहित वर्ष 2024-25 में धान खरीदी में उपयोग हुए कुल 350 ख़ाली बोरे पाए गए जिनसे धान निकाल कर पलटी कर दिया गया है एवं इसी तरह के समिति में उपयोग किए गए कुल 32 बोरे धान से भरे हुए मौके पर पाए गए। इसके अलावा मौके पर कुल 525 संदिग्ध अवैध धान के बोरे भरे हुए पाए गए तथा सभी 557 बोरे धान को मौके पर जब्त कर कोटवार के सुपुर्द किया गया। उक्त धान को राजसात करने की कार्यवाही की गई। 14 जनवरी को सरायपाली अंतर्गत ग्राम अर्जुंदा में 350 कट्टा अवैध धान जप्त किया गया।
इसी क्रम में आज सुबह रात्रि 3 बजे 500 पैकेट धान लोड कर सरसींवा से सरायपाली अवैध परिवहन किया जा रहा था जिसे अनुविभागीय अधिकारी (रा) बसना द्वारा ग्राम कोटेनदहरा में पकड़ा गया तथा मंडी अधिनियम के तहत जब्त करने की कार्रवाई कर उप मंडी भंवरपुर के सुपुर्द दिया गया। इसी तरह अंतर्राज्यीय सीमा जाँच चौकी रेहटीखोल/बंजारीनाका में अवैध परिवहन करते हुए धान ट्रक पकड़ा गया। जाँच नाका प्रभारी चंद्रहास प्रधान व अन्य सहायोगियों द्वारा 560 पैकेट धान जप्त किया गया है। वाहन में झारखंड से धान लोड कर खपाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ लाये जाने की आशंका के आधार पर रोका गया है।
पीएम आवास योजना से विनोद बिहारी का अधूरा सपना हुआ साकार
महासमुंद । प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब और आवासहीन लोगों के जीवन में नई रोशनी और उत्साह भर दिया है। इसी योजना के माध्यम से सरायपाली वार्ड क्रमांक 15 के महल पारा में रहने वाले 63 वर्षीय विनोद बिहारी कर का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ। विनोद जो कपड़ों का गट्ठा लेकर साइकिल पर अलग-अलग बाजारों में जाकर अपनी आजीविका चलाते हैं उनका जीवन हमेशा संघर्षमय रहा। उनकी आय सीमित होने के कारण पक्के मकान का सपना केवल एक कल्पना बनकर रह गया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती कविता कर हैं। बरसात के मौसम में उनका कच्चा मकान गिरने का हमेशा डर बना रहता था।
दो साल पहले, नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके वार्ड में सर्वे और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। योजना की जानकारी मिलने पर विनोद बिहारी ने आवेदन भरा और उनका नाम स्वीकृत हुआ। सरकार से मिली सहायता राशि ने उनके सपनों को हकीकत में बदल दिया।
आज विनोद बिहारी का पक्का मकान तैयार हो चुका है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए वे कहते हैं, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना पक्का मकान होगा। यह सपना प्रधानमंत्री आवास योजना ने पूरा किया। अब मैं और मेरी पत्नी सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी और योजना से जुड़े सभी अधिकारियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ”प्रधानमंत्री आवास योजना समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा माध्यम बन गई है।
आबकारी-खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने जब्त की साढ़े 3 लाख की शराब
जनदर्शन में मिली थी शिकायत
महासमुंद । कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के समक्ष ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब विक्रय और निर्माण की शिकायत मंगलवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में प्राप्त हुई थी। कलेक्टर ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया था कि जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने आबकारी विभाग को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
कलेक्टर के निर्देशन में बुधवार सुबह ही बकारी एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी निधीष कोष्टी तथा मंडल प्रभारी दीपक ठाकुर के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त सांकरा अंतर्गत ग्राम अंसुला में अंतरा नाला के किनारे सरार में लावारिस अवस्था में चार चढ़ी हुई भट्टी में सफेद प्लास्टिक पॉलीथीन में कुल 408 लीटर महुआ शराब बाजार मूल्य 81600 रुपए एवं 23 नीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में महुआ लहान प्रत्येक में 250 किलोग्राम कुल 5750 किलोग्राम, बाजार मूल्य 2,87,500 रुपए कुल बाजार मूल्य 3,69,100 रुपए की मदिरा एवं सामग्री बरामद कर जप्ती कार्यवाही की गई। साथ ही 7 नग गैस सिलेंडर एवं 5 नग चूल्हा सेट को खाद्य विभाग के द्वारा जप्त किया गया। उक्त सामग्री एवं मदिरा के संबंध में पतासाजी करने पर स्वामित्व के संबंध में पता नहीं चल पाया। बाद जांच परीक्षण उपरांत महुआ शराब को जप्त कर महुआ लहान को नष्टीकरण मौके पर किया गया एवं उक्त अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब धारण /निर्माण करना आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) (च),34 (2 ) के तहत अपराध होने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
रेडक्रॉस समिति पीड़ित मानवता के सेवा में निरंतर प्रयासरत् : कलेक्टर
महासमुंद । कलेक्टर एवं जिला शाखा अध्यक्ष रेडक्रॉस सोसायटी विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में रेडक्रॉस सोसायटी की प्रबंध समिति की बैठक जिला पंचायत महासमुंद के सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर लंगेह ने कहा कि कार्यकारिणी के लोग एवं रेडक्रॉस के स्वयं सेवक असहाय एवं पीड़ित मानवता की सहायता के लिए काम करते आ रहे है।
बैठक में सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर कई अहम निर्णय लिए गए।उक्त बैठक में जिला शाखा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। बैठक में कलेक्टर लंगेह ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा महासमुन्द के क्रियाकलापों की एजेंडावार समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान विद्यालय एवं महाविद्यालयों से प्राप्त होने वाले अंशदान की राशि का संकलन कर जिला एवं राज्य शाखा को प्रेषित किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को दायित्व सौंपा गया। बैठक में रेडक्रॉस के विस्तार और जागरूकता अभियान को तेज करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में विशेष स्टाल लगाने का निर्णय हुआ।
इसके साथ ही प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए सचिव, पटवारी, कोटवार और विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए उचित पोषण वितरण की व्यवस्था करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने हेतु हेलमेट और सीटबेल्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां सहायता नंबर प्रदर्शित करने की योजना बनी। बैठक में रेडक्रॉस की गतिविधियों को ब्लॉक स्तर तक ले जाने के लिए विकासखंड इकाइयों के गठन का प्रस्ताव भी पारित हुआ।
मोहकम में चैन माउंटेन मशीन व हाईवा जब्त
खनिज-राजस्व विभाग की कारवाई
महासमुंद । कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश अनुसार राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध रेत उत्खनन पर लगातार कारवाई की जा रही है। सूचना पर ग्राम मोहकम तहसील महासमुंद के महानदी में कार्यवाही कर एक नग चैन माउंटेन मशीन एवं एक हाईवा को जप्त किया गया। जप्त चैन माउंटेन मशीन को ग्राम पंचायत लहंगर के उपसरपंच के सुपुर्द कर सील बंद किया गया। कार्यवाही के दौरान मौके से जप्त हाईवा को थाना तुमगांव के सुपुर्द अभिरक्षा में दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद, नायब तहसीलदार महासमुंद, सहायक खनि अधिकारी एवं खनिज विभाग तथा पुलिस विभाग का दल शामिल रहे ।
स्कूली छात्रों को मिली संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों-कर्तव्यों की जानकारी
महासमुंद। भारत के संविधान पर अधारित आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नयापारा महासमुंद में छात्र-छात्राओं के साथ व्याख्यान एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य प्रवक्ता के रूप में उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान तथा मानव अधिकार के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई इसके साथ ही सभी उपस्थित शिक्षकगणों एवं छा़त्र-छात्राओं द्वारा भारत के संविधान के उद्देशिका का सामुहिक रूप से वाचन किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा भारत के संविधान तथा उनके महत्व और मानव अधिकारों के विषयों पर सामूहिक चर्चा करते हुए बताया कि भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्वांतों और शासन के ढ़ाचे का प्रतीक है। यह भारम के सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है। संविधान विधि के शासन पर आधारित प्रशासन के लिए रूपरेखा स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति विधि से उपर नहीं है। संविधान मौलिक अधिकारों की गांरटी देता है जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है साथ ही इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है। इसके अलावा सचिव चन्द्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है
और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) के तहत राज्य का यह उत्तदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे, समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गो को सक्षम विधिक सेवाए प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियत पास किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है, जो कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करने और उसका मूल्यांकन एवं उनके सतत निगरानी का कार्य कर लोगों को कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसके अंतर्गत उस राज्य के पूरे सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील क्षेत्रों में तालुका विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। इसका कार्य नालसा की नीतियों और निर्देशो को कार्य रूप देना और लोगो को निःशुल्क कानूनी सेवाए प्रदान कराना होता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य अमी रूफस, शिक्षकगण प्रमोद कुमार कन्नौजे, आकांशा भोई, जीआर टंडन सहित अधिकार मित्र हरिचंद साहू मोहित कुमार साहू उपस्थित थे।
सरायपाली और भंवरपुर में 340 पैकेट अवैध धान जब्त
महासमुंद । सरायपाली और भंवरपुर उपतहसील में अवैध धान भण्डारण और परिवहन के खिलाफ राजस्व और मंडी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शनिवार को राजस्व और मंडी की संयुक्त टीम ने तीन अलग-अलग मामलों में कुल 340 पैकेट धान जब्त किया।
पहला मामला ग्राम बिजराभांटा (सागरपाली) का है, जहां सुकदेव पिता मस्तराम के बाड़ी में सिरमौती पति वेणुलाल द्वारा बाहर से 180 पैकेट धान लाकर भण्डारित किया गया था। मंडी अधिनियम के उल्लंघन की सूचना पर राजस्व और मंडी की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन धानों को जब्त कर लिया।
दूसरी घटना ग्राम खोगसा में हुई। जहां पिकअप वाहन में 80 पैकेट धान का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इस वाहन को संयुक्त टीम ने रोककर जांच की। जांच में वाहन पर लदा धान अवैध पाया गया, जिसे मंडी अधिनियम के तहत जप्त कर भंवरपुर उपमंडी में सुरक्षित रखा गया। इसी प्रकार सरायपाली विकासखंड के ग्राम गिरसा में एक किसान के घर में अवैध रूप से धान खपाते हुए पिकअप वाहन पकड़ा गया। इसमें 80 कट्टा धान लदा हुआ था, जिसे मंडी अधिनियम के तहत जब्त कर मंडी को सौंपा गया।
प्रशासन ने तीनों मामलों में मंडी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन और मंडी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान परिवहन और भण्डारण पर उनकी कड़ी नजर है और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जवाहर नवोदय विद्यालय, कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 18 को
परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु पर्यवेक्षक एवं उड़नदस्ता नियुक्त
महासमुंद । जवाहर नवोदय विद्यालय अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा शनिवार 18 जनवरी को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक रखा गया है। चयन परीक्षा जिले के सभी विकासखंडों में 30 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। जिसमें जिले से 7925 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण एवं परीक्षा केन्द्र तक गोपनीय सामग्री अभिरक्षा में सुरक्षित परिवहन के लिए पर्यवेक्षक, उड़नदस्ता नियुक्त किया है। जिसमें प्रत्येक विकासखण्ंड के तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पर्यवेक्षक एवं उड़नदस्ता होंगे। बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत 5 परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें 1417 परीक्षार्थी शामिल होंगें। इसी तरह बसना अंतर्गत 6 परीक्षा केन्द्रों में 1598 परीक्षार्थी, पिथौरा अंतर्गत 6 परीक्षा केन्द्रों में 1459, महासमुंद अंतर्गत 7 परीक्षा केन्द्रों में 1827 एवं सरायपाली अंतर्गत 6 परीक्षा केन्द्रों 1624 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
सरकारी स्कूल के टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
महासमुंद । फिर एक शिक्षक ने पूरी शिक्षक बिरादरी को बदनाम करने का काम किया है। शिक्षक ने अपनी ही स्कूल की छात्रा के छेड़खानी कर शिक्षा जगत को कलंकित करने का काम किया है। शिकायत के बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
मामला महासमुंद का है, जहां ग्राम चिंगरौद के सरकारी स्कूल के शिक्षक ने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की।
मामले की शिकायत महासमुंद सिटी कोतवाली में किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं मामले में आज ग्रामीणों ने स्कूल के दरवाजे पर ताला लगाकर शिक्षक के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल का शिक्षक गणेश चंद्राकर उम्र 55 साल द्वारा स्कूल के छात्रों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था। शिक्षक के इस रवैए से ग्रामीण परेशान थे।
एचएमपी वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी
महासमुंद । वर्तमान में चीन के कुछ राज्यों में HMPV (Human Metapneumovirus) रोग के प्रकरण पाए जा रहे है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की खोज (HMPV) 2001 में किया गया था। यह HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है जो एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV) की ही फैमिली है, यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। विदित हो कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक स्व-समिति संक्रमण है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी कुदेशिया ने बताया कि HMPV वायरस संक्रमण के सामान्य लक्षण में खांसी, नाक बहना, गले में खराश/जलन, सांस लेने में कठिनाई, बुखार आदि शामिल है। इसके रोकथाम के लिए उन्होंने हाथों को साबुन एवं साफ पानी से हाथ धोने, अस्पताल एवं अन्य भीड-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करने, बिना धुले हाथों से आंख, नाक या मुंह को न छूने, बीमार लोगों के निकट संपर्क से बचने, छींकते एवं खांसते समय मुंह को रूमाल / कपड़े से ढकने, श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण बीमारी होने पर घर पर ही रहने की सलाह दी है।
उन्होंने बताया कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस संक्रमण होने एवं लक्षण उत्पन्न होने के बीच के समय सामान्यतः 03-06 दिवस का होता है। जो खासने या छीकने से निकलने वाले ड्रापलेटस, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से अथावा नजदीकी संपर्क में आने से, दूषित सतह पर हाथ लगाने पश्चात्, मुँह, नाक या आँखों को छुने से फैल सकता हैं। हाई रिस्क आयु समूह में 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध और विशेषकर 65 वर्ष अधिक आयु, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या सीओपीडी जैसी श्वसन समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक जोखिम होता है।
गणतंत्र समारोह में विभिन्न विभागों की झांकी का प्रदर्शन होगा
स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी
महासमुंद । कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) गरिमामय तरीके से आयोजित होगा। कलेक्टर ने 76 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारण के संबंध में शासन से जारी दिशा-निर्देशों के तहत समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर लंगेह ने बताया कि गणतंत्र दिवस का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित शासकीय महाप्रभु वल्ल्भाचार्य महाविद्यालय (मिनी स्टेडियम) में सुबह 9 बजे से किया जाएगा। पुलिस एवं अर्द्ध सैनिक बलों की टुकड़ियां, स्काउट-गाइड, एन.सी.सी. परेड में हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए चलित झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर विभागों को दिए जाने वाले पुरस्कार एवं पदकों का भी वितरण किया जाएगा। 26 जनवरी रात्रि में सभी शासकीय, सार्वजनिक भवनों, राष्ट्रीय स्मारकों पर रोशनी की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी विभागों को आपस में समन्वय स्थापित कर समारोह की तैयारी गरिमापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक सम्पूर्ण कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी होंगे। कलेक्टर ने प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग नहीं किए जाने के निर्देश दिए है। लोक निर्माण विभाग बेरिकेटिंग एवं बैठक व्यवस्था के लिए आवश्यक बांस बल्ली हेतु वन विभाग से समन्वय कर व्यवस्था करेंगे। साफ-सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का निर्धारण जिला परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सभी संबंधित विभागों को समय रहते अपने-अपने दायित्व पूरा करने के निर्देश दिए हैं।