रायपुर में ई-चालान निपटाने का अंतिम मौका: 14 मार्च को लोक अदालत
रायपुर । यदि आपके वाहन का ई-चालान लंबे समय से लंबित है, तो 14 मार्च की तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बकाया जुर्माना भरने का यह अंतिम अवसर होगा, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
न्यायालय और पुलिस विभाग के समन्वय से आयोजित यह लोक अदालत भौतिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों माध्यमों से संचालित होगी। रायपुर में अब तक छह हजार से अधिक ई-चालानों का पंजीयन किया जा चुका है। जो लोग अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मामलों का निपटारा करा सकेंगे।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वाहन चालकों को चालान जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। नियमानुसार पहले 90 दिनों तक पोर्टल पर भुगतान का अवसर मिलता है। इसके बाद अगले 45 दिनों के भीतर मामला कोर्ट में ट्रांसफर होने पर भी भुगतान की मोहलत रहती है। इस प्रकार कुल 135 दिनों की अवधि के बाद भी यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता, तो संबंधित वाहन को जब्त किया जा सकता है।
इस लोक अदालत में केवल वही ई-चालान शामिल किए गए हैं, जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुए हैं और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं। यातायात पुलिस द्वारा वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार सूचनाएं भी भेजी जा रही हैं, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे 14 मार्च को लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित चालानों का निपटारा करा लें। इसके बाद बिना किसी रियायत के सघन जांच अभियान चलाकर बकाया चालान वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।