छत्तीसगढ़ / दंतेवाड़ा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर दंतेवाड़ा नगर पालिका की विशेष कार्रवाई

 दंतेवाड़ा । नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा क्षेत्रांतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं परिसर संचालकों को नियमों एवं प्रावधानों की विस्तृत जानकारी आज प्रदान की गई। 

इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 एवं “सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान 2026” के तहत वर्षा ऋतु में नालियों में जलभराव तथा जल जनित बीमारियों से बचाव के संबंध में भी व्यापारियों एवं आम नागरिकों को जागरूक किया गया। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने हेतु विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसके अलावा साथ ही जन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण एवं स्वच्छता संबंधी नियमों के पालन के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव के दिशा-निर्देशानुसार नगर पालिका क्षेत्र में विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान 33 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कुल 6,020 का जुर्माना, शुल्क वसूल किया गया। नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा द्वारा नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करते हुए कचरे का उचित निपटान करें तथा नगर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

 

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