छत्तीसगढ़ / रायपुर

जन सूचना अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल, उच्च अधिकारियों से शिकायत की तैयारी

 धरसीवां 

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन जनपद पंचायत धरसीवां के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेली में एक आवेदक का RTI आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। आवेदन लेने से कथित इनकार के बाद पंचायत की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।जानकारी के अनुसार, एक आवेदक ग्राम पंचायत धनेली से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन लेकर पंचायत कार्यालय पहुंचा था। आरोप है कि वहां मौजूद जन सूचना अधिकारी ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आवेदक को बिना आवेदन जमा किए ही वापस लौटना पड़ा।आवेदक का कहना है कि वह पंचायत से संबंधित जानकारी नियमानुसार प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए उसने RTI आवेदन तैयार किया था। आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के बाद अब वह इस मामले की शिकायत संबंधित उच्च अधिकारियों से करने और नियमानुसार आवेदन जमा कराकर जानकारी प्राप्त करने की तैयारी में है।मामले को लेकर ग्रामीणों में भी चर्चा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। यदि किसी नागरिक को शासकीय कार्यों, योजनाओं और पंचायत से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी चाहिए तो उसे नियमानुसार जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए।वहीं, इस पूरे मामले में जनपद पंचायत धरसीवां के अधिकारियों से जवाब और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन मामले को किस तरह संज्ञान में लेता है और RTI आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के आरोप पर क्या कार्रवाई करता है।सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य ही शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ऐसे में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायत सामने आने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्ष का स्पष्टीकरण सामने आना आवश्यक है।

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