छत्तीसगढ़ / जशपुर

मनोरा में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो कीटनाशक विक्रेताओं पर लगा बिक्री प्रतिबंध

 जशपुरनगर । कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने  कृषि विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखण्ड मनोरा में कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) कवच भगत के मार्गदर्शन में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक निरीक्षक पूनम लाल केरकेट्टा एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मनोरा की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में दो प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया।

जांच के दौरान अंसारी बीज भंडार मनोरा एवं कृष्णा बीज भंडार मनोरा में चिन्हित कीटनाशकों में मानक स्तर पर संदेह पाए जाने पर कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के नियम 21(1)(क) के तहत विक्रय, वितरण एवं स्थानांतरण पर 20 दिवस अथवा जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। वहीं टेगिया बीज भंडार आस्ता से कीटनाशक का नमूना परीक्षण हेतु लिया गया है। संबंधित विक्रेताओं को प्रतिबंधित स्टॉक को सुरक्षित रखने एवं मांगने पर समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कीटनाशक अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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