छत्तीसगढ़ / बालोद

अवैध गांजा, शराब एवं नशीली दवाइयों की बिक्री के विरुद्ध बालोद पुलिस की सख्त कार्यवाही

बालोद। गांजा एवं नशीली पदार्थ सेवन कर मोहल्ले में अशांति फैलाने एवं संज्ञेय अपराध की आशंका पर 04 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर भेजा गया जेल। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बालोद पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बालोद क्षेत्रांतर्गत मोहल्ले में अवैध गांजा, शराब एवं नशीली दवाइयों की बिक्री तथा अन्य असामाजिक गतिविधियों को लेकर प्राप्त शिकायतों के संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।

बालोद पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। दिनांक 09 अक्टूबर 2026 को पुलिस टीम द्वारा रेड कार्रवाई की गई। कार्यवाही दौरान संबंधित व्यक्तियों द्वारा गांजा एवं नशीली पदार्थ सेवन कर मोहल्ले  में शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

संज्ञेय अपराध की रोकथाम एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चार व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिनमें नौशाद अंसारी, पिता गुलाम रसूल, उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 25, अनिल प्रेम के पास, दल्ली राजहरा, जिला बालोद। किशन साहू, पिता स्व. राज कुमार, उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 25, अनिल प्रेम के पास, दल्ली राजहरा, जिला बालोद। गजेन्द्र यादव, पिता यशवंत यादव, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 05, थाना व जिला बालोद तथा प्रियांशु, पिता स्व. प्यारे लाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 02, संजय नगर, थाना व जिला बालोद शामील है।

उक्त कार्रवाई में थाना बालोद के अधिकारी एवं कर्मचारियों की भूमिका रही। बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, मादक पदार्थों की बिक्री अथवा शांति भंग करने वाले कृत्यों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


 
 

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