बुजुर्गों को अपने पुत्र- पुत्रियों से भरण पोषण पाने का विधिक अधिकार
कोरबा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू ने वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित किया। उन्होने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ माता-पिता को अपने पुत्र-पुत्रियों से भरण पोषण पाने का अधिकार है। इसके लिये भरण पोषण अधिकरण अधिकारी एसडीएम होते है, उनके कार्यालय में भरण-पोषण का आवेदन पत्र लगाया जाता है। माता-पिता को अधिकतम 10,000 रुपये मासिक भरण पोषण पाने का अधिकार दिया गया है। उन्होने बुजुर्गो से कहा कि सबसे पहले आप अपने शरीर एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी अन्य प्रकार की तकलीफ होती है, जैसे किसी इलाज एवं पेंशन से संबंधित मामले में तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के पैरालीगल वालीटिंयर्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।